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PM-KISAN Yojana भारत सरकार की एक प्रमुख योजना है जिसका उद्देश्य छोटे और सीमांत किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है। इस योजना के तहत किसानों को हर साल ₹6,000 की राशि सीधे उनके बैंक खाते में ट्रांसफर की जाती है। योजना का लाभ उठाने के लिए किसानों को PM-KISAN पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराना होता है।
PM-KISAN योजना केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई एक वित्तीय सहायता योजना है, जिसमें पात्र किसानों को सालाना ₹6,000 तीन किस्तों में दिए जाते हैं। इसका उद्देश्य किसानों की आमदनी बढ़ाना और खेती-किसानी में मदद करना है।
हर साल ₹6,000 की वित्तीय सहायता दी जाती है।
यह राशि तीन समान किस्तों में DBT (Direct Benefit Transfer) के माध्यम से दी जाती है:
PM-KISAN कार्ड एक पहचान पत्र की तरह होता है, जिसमें किसान की योजना से जुड़ी पूरी जानकारी होती है। यह कार्ड भविष्य में सरकारी लाभ लेने में सहायक होता है।
PM-KISAN में रजिस्ट्रेशन पूरा करने के बाद किसान को एक PM-KISAN कार्ड मिलता है जिसमें होता है:
PM-KISAN वेबसाइट पर जाएं
Farmers Corner सेक्शन में जाएं
New Farmer Registration पर क्लिक करें
आधार नंबर, कैप्चा कोड भरें
व्यक्तिगत और भूमि संबंधी जानकारी भरें
जरूरी दस्तावेज़ अपलोड करें
सबमिट करें और रजिस्ट्रेशन नंबर नोट करें
नजदीकी CSC केंद्र, ग्राम पंचायत, पटवारी/लेखपाल के माध्यम से आवेदन करें।
आपकी जानकारी वहां से ऑनलाइन दर्ज की जाएगी।
ऐप डाउनलोड करें: गूगल प्ले स्टोर से “PMKISAN GoI” मोबाइल ऐप डाउनलोड करें।
ऐप खोलें और “New Farmer Registration” चुनें: ऐप खोलने के बाद यह विकल्प चुनें।
आधार नंबर और कैप्चा दर्ज करें: अपना आधार नंबर और कैप्चा कोड भरें, फिर “Continue” पर क्लिक करें।
व्यक्तिगत और बैंक जानकारी भरें: नाम, पता, बैंक खाता विवरण आदि की जानकारी भरें।
भूमि विवरण दर्ज करें: खसरा संख्या, खतौनी आदि की जानकारी भरें।
दस्तावेज़ अपलोड करें: आवश्यक दस्तावेज़ों की स्कैन की हुई प्रतियां अपलोड करें।
फॉर्म सबमिट करें: सभी जानकारी भरने के बाद “Submit” बटन पर क्लिक करें।
e-KYC अनिवार्य है, अन्यथा भुगतान रोका जा सकता है।
PM-KISAN पोर्टल पर जाएं
Farmers Corner > e-KYC पर क्लिक करें
आधार नंबर दर्ज करें, OTP भरें
Submit पर क्लिक करें
अगर OTP नहीं आता, तो CSC केंद्र पर जाकर e-KYC कराएं।
छोटे और सीमांत किसान (Small & Marginal Farmers)
जिनके पास 2 हेक्टेयर या उससे कम कृषि भूमि है।
भूमि स्वामी किसान (Landholding Farmers)
जिनके पास अपने नाम पर जमीन का रिकॉर्ड हो।
भारत के सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के किसान, सिवाय कुछ राज्यों/क्षेत्रों के जिन्हें तकनीकी या कानूनी कारणों से छूट दी गई हो।
सरकारी कर्मचारी (राज्य/केंद्र सरकार)
Pensioners (₹10,000 से अधिक पेंशन पाने वाले)
Income Tax भरने वाले व्यक्ति (पिछले आकलन वर्ष में)
संविधानिक पद पर कार्यरत लोग (MP, MLA, Mayor आदि)
डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, चार्टर्ड अकाउंटेंट जैसे प्रोफेशनल्स जो किसी संस्था में प्रैक्टिस कर रहे हैं।
PM-KISAN योजना में कोई न्यूनतम या अधिकतम आयु सीमा नहीं है। यानी 18 वर्ष या उससे अधिक उम्र का कोई भी किसान जिसका नाम भू-अभिलेख (land record) में दर्ज हो, वह इस योजना के लिए पात्र है।